पाकुड़, नवम्बर 28 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने महिला सोनिया हेम्ब्रम की हत्या का दोषी पाकर मोतीलाल मरांडी को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। वहीं धारा 201 के तहत पांच साल एवं 50 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार घटना 15 मई 2020 की है। स्थानीय एक चरवाहे ने चौकीदार अब्दुल हमीद को सूचना दी की नदी किनारे एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर चौकीदार स्थल पर पहुंचा और सूचना थाना को दी। महिला की पहचान पाकुड़िया थाना क्षेत्र के मोहुलबोना निवासी सोनिया हेम्ब्रम के रूप में हुई थी। महिला की धारदार हथियार से हत्या की गयी थी। पुलिस ने अब्दुल हमीद के बयान पर अज्ञात व्यक्ति ...