इटावा औरैया, नवम्बर 14 -- इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौंड ने रंजिश में महिला के साथ मारपीट करने के मामले में दो को चार चार साल की सजा सुनाई है। घटना 11 साल पहले की है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि फ्रेड्स कालोनी थाना क्षेत्र के गांव गौरा पुरा निवासी जागेश्वर दयाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसकी भाभी सुनीता ने गांव के बसंतलाल के लडके के खिलाफ ममाला दर्ज कराया था। उस मामले को वापस लेने के लिए बसंत लाल बनाकर दबाब बना रहे थे। जब सुनीता ने मामला वापस लेने से मना कर दिया तो इसी बात को लेकर 25 मई 2014 को सुनीता शौच के लिए जा रही थी तभी बसंत लाल ने अपने साथी राहुल पंडित निवासी सिविल लाइन के साथ मिलकर उनकी लोहे की रॉड से मारपीट की मारपीट में उसके काफी चोटें आई। गावं वा...