काशीपुर, फरवरी 21 -- काशीपुर। एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को एसीजेएम कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। 24 फरवरी, 2018 को एक महिला ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ला महेशपुरा निवासी अजमत ने उसके साथ अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ की। तहरीर पर पुलिस ने केस कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। वाद का परीक्षण एसीजेएम की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता व गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अब्दुल सलीम एड ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए एसीजेएम सचिन कुमार ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.