नई दिल्ली, जून 25 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने करावल नगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ क्रूरता के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर संबंधित थानाध्यक्ष को तलब किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इसरा जैदी की अदालत ने थानाध्यक्ष को कार्रवाई रिपोर्ट देने और प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। पीड़ित महिला के वकील नितिन निचोड़िया ने बताया कि उनके मुवक्किल के रहते हुए पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली। पति पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाता है, डराता व धमकाता भी है। पीड़िता ने परेशान होकर शिकायत लिखाने के लिए थाने में कई बार चक्कर काटे, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता ने वकील के जरिये अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत में महिला ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 ...