नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने ने घरेलू हिंसा के एक मामले में महिला की याचिका खारिज कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा बारूपाल की अदालत ने कहा कि पीड़िता अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही है। साल 2016 में गीता नामक महिला की शादी संजय से हुई थी। शादी के बाद गीता ने अपने पति, जेठ, देवर और जेठानी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। गीता ने आरोप लगाया था कि शादी के समय दहेज में गहने, मोटरसाइकिल और अन्य सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था। उसने यह भी कहा था कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और यहां तक कि उसे गर्म फ्राइंग पैन से जलाने की कोशिश भी की गई। गीता ने अपने और अपनी बेटी के लिए मासिक भरण-पोषण, मुआवजा और स्त्रीधन लौटा...