धनबाद, दिसम्बर 13 -- धनबाद, प्रतिनिधि बरवाअड्डा के कुर्मीडीह स्थित मां तारा रेस्टोरेंट में हुई कालूबथान के तत्कालीन स्टेशन मास्टर कृष्ण कुमार की पत्नी सुनीता देवी (45 वर्ष) की हत्या में शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों दोषियों को उमक्रैद की सजा सुनाई। तीनों को 21-21 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया। कोर्ट ने 10 दिसंबर को इस कांड में रेस्टोरेंट संचालक राजगंज कारीटांड़ निवासी आनंद महतो, रेस्टोरेंट के कुक गोविंदपुर संग्रामडीह निवासी राजेश नापित और टुंडी केशका निवासी स्टाफ छोटू महतो को दोषी करार दिया था। 28 जून 2021 को कुर्मीडीह स्थित रेस्टोरेंट के सेप्टिक टैंक से कृष्ण कुमार की पत्नी सुनीता का शव मिला था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की अदालत ने नौ गवाहों की गवाही व अन्य साक्ष्य को सही मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। शुक्रवार क...