देवरिया, सितम्बर 13 -- देवरिया, विधि संवाददाता: पांच वर्ष पहले महिला की हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की अदालत ने दोषी पाए जाने पर पति व ससुर को आजीवन कारावास व प्रत्ये को 15 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर तिवारी ने बताया कि भाटपाररानी के रहने वाले मुकेश मद्धेशिया की बहन की शादी 7 फरवरी 2016 को तरकुलवा के पथरदेवा में रामभजन मद्वेशिया के साथ हुई थी। 4 अगस्त 2020 को मुकेश मद्धेशिया को सूचना मिली कि उनकी बहन की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। सूचना पर वह बहन के घर आए और फिर तरकुलवा थाने में केस दर्ज कराया। गवाही के दौरान मृतका के पिता व भाई पक्षद्रोही हो गए। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत नें पति राम भजन मद्धे...