रामपुर, जुलाई 1 -- रामपुर। दहेज के लिए विवाहिता को जहर देकर मौत के घाट उतारने के आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने हत्या के दोषी पति को 10 साल जबकि, सास-ससुर को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। इन पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। दहेज हत्या का यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के गांव खंडिया का है। गांव निवासी सुरेश की शादी ग्राम श्योहारा बाजे, थाना मूंढापांडे जनपद मुरादाबाद निवासी सोमवीर की बेटी ज्योति के साथ हुई थी। आरोप है कि हैसियत के अनुसार दहेज देने के बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं थे और उन्होंने 26 जून 2021 को बेटी की जहर देकर हत्या कर दी। अगले दिन 27 जून को पुलिस ने आरोपी पति सुरेश, सास सोमवती और ससुर सुंदरलाल के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं, पीएम रिपोर्ट में हत्या की वजह स्पष्ट नहीं होने पर बिसरा सुरक्षित कर लैब भे...