बुलंदशहर, जुलाई 22 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या द्धितीय सुरेश कुमार शर्मा के न्यायालय ने वर्ष 2018 को नरसेना क्षेत्र में अतिरिक्त दहेज के चलते महिला की हत्या करने के मामले में अभियुक्त पति, सास, ससुर और देवर को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह माहुर ने बताया कि दो मई 2018 को थाना नरसैना में वादी कन्हैया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसने दो साल पहले अपनी बेटी शशि की शादी सचिन पुत्र रमेशचन्द निवासी मोहल्ला ताकियावाला(बुगरासी) के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपए एवं कार की मांग करते हुए उसकी पुत्री का उत्पीड़न करने लगे। अतिरि...
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