मेरठ, अक्टूबर 9 -- न्यायालय अपर जिला जज सुधाकर दुबे कोर्ट-2 ने हत्या के आरोपी राजू पुत्र तिलक यादव निवासी सोनभद्र को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कारावास और छह हजार का अर्थदंड लगाया। सरकारी वकील अंजली त्यागी के अनुसार वादी मुकदमा विजय कुमार ने थाना भावनपुर मेरठ में 29 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी राजू उनके घर पर नौकरी करता था। घटना के दिन उसकी बुआ सरोज ने राजू से भैंस को चारा डालने को कहा। गुस्से में राजू ने बुग्गी का डंडा निकालकर बुआ के सिर पर कई वार किए। बीच बचाव में वादी की मां मुनेश भी चोटिल हो गई थी। आरोपी वहां से भागने लगा, जिसे गांव निवासी खुशीराम और मनीराम ने पकड़ लिया था। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान बुआ सरोज की मौत हो गई। सरकारी वकील ने अपने मुकदमे को साबित करते हुए न्यायालय में कुल...
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