कानपुर, जनवरी 13 -- कानपुर देहात, संवाददाता। शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला की अवैध संबंधों में हुई हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने आरोपित उसके रिश्तेदार को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पच्चीस हजार रुपये जुर्माना भी किया, जबकि दौरान मुकदमा अदालत में तलब किए गए एक अन्य आरोपित को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला की 21नवंबर 2018 को घर से ले जाने के बाद जंगल में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। तलाश के दौरान 24 नवंबर को जंगल में झाड़ियों के बीच उसका शव मिलने व शाल से उसका गला कसा मिला था। मामले में मृतका के पति ने अपने फुफेरे भाई अजय कुमार पुत्...