गोंडा, मई 14 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर जिला जज नम्रता अग्रवाल ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय के अनुसार थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम केवलपुर मारजनी पुरवा निवासी राम कुमार पुत्र राम अनुज मिश्रा ने इस आशय की तहरीर दी कि उसने अपनी बहन किरन की शादी आरोपी अरविन्द मिश्रा निवासी कंधरा तेजी थाना कोतवाली देहात के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया लेकिन उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे। दहेज़ में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे जिसकी मांग पूरी न होने पर उसे मारकर लटका दिया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अ...
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