रुद्रपुर, सितम्बर 26 -- खटीमा, संवाददाता। पांच साल पहले कोविड काल के दौरान हुई महिला की हत्या के मामले में खटीमा की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने पति और चचेरे ससुर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वार्ड तीन गदरपुर निवासी पार्वती टम्टा ने 25 अगस्त 2020 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनकी पुत्री डिम्पल की शादी बानूसी निवासी नीरज कोहली से हुई थी। बताया कि पुत्री के ससुराल वालों ने सूचना दी कि 24 अगस्त को उनकी पुत्री सुबह बच्ची के कपड़े लेने घर से बाजार गई थी, जो घर नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि डिम्पल को 24 अगस्त को उसका पति और बिरिया मझोला निवासी चचेरे ससुर विनोद कुमार बग्घा चौवन के जंगल में ले गए औ...