लखनऊ, नवम्बर 3 -- साजिश के तहत मकान मालिक की पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या और लूट करने वाले किराएदार अर्जुन सोनी व वीरेंद्र यादव को घटना का दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक को 27 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता आशीष कुमार जैन ने बताया कि रिपोर्ट मृतका अनामिका सिंह के पति भरवारा निवासी आदर्श कुमार ने 19 मई 2023 को थाना चिनहट में दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक घटना के दो दिन पहले उनके घर का इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया था। इसकी उन्होंने शिकायत की थी। पत्नी अनामिका के मोबाइल पर फोन आया कि आपके यहां जियो फाइबर मशीन खराब है, उसे बदलना पड़ेगा। फोन करने वाले ने लोकेशन मांगी तो पत्नी ने भेज दी। मशीन बदलने के बदले 4500 रुपये मांगे गए। उसी दिन दोपहर के वक्त किरा...
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