प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 5 -- प्रतापगढ़। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव की कोर्ट में बाघराय थाना क्षेत्र के धनवासा गांव में रहने वाले शिव बाबू, अजय बाबू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पर भी करते हुए शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार गुप्ता ने अपनी दलीलों में बताया कि वादी पक्ष के अनुसार सात जून 2022 को उसकी बेटी की शादी हुई थी। दहेज की मांग को लेकर 10 मार्च 2025 को आरोपियों ने ससुराल में बेटी को मारपीट कर मरणासन्न अवस्था में छोड़ दिया। इलाज करने के बाद किसी तरह से वादी की बेटी की हालत में सुधार हुआ। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

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