अलीगढ़, अगस्त 11 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हरदुआगंज क्षेत्र में दो साल पहले दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में एडीजे पांच पारुल अत्री की अदालत ने पति समेत तीन लोगों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि छर्रा क्षत्र के गांव भानई निवासी रामवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 10 मई 2022 को उन्होंने अपनी बेटी गुड़िया की शादी हरदुआगंज क्षेत्र के गांव बहरामपुर निवासी दीप सिंह के साथ की थी। इसमें सात लाख रुपये खर्च किए गए। लेकिन, दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। कम दहेज का ताना देकर एक कार व दो लाख रुपये की मांग करने लगे। समझाने पर भी कोई सुधार नहीं आया। बल्कि गुड़िया का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। इसी बीच गुड़िया ने बेटे को जन्...
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