अलीगढ़, जुलाई 4 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट क्षेत्र में 15 साल पहले महिला की दहेज के लिए हत्या के मामले में एडीजे (ईसी एक्ट) राकेश वशिष्ठ की अदालत ने पति, सास व जेठ को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि मामले में हाथरस के पिहोनी निवासी हरपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना से डेढ़ साल पहले उन्होंने अपनी बेटी ऊषा की शादी कृष्णापुरी मठिया निवासी विकास कुमार उर्फ विक्की से की थी। शादी के कुछ दिन बाद अतिरिक्त दहेज में 50 हजार रुपये व एक बाइक की मांग की जाने लगी। मना करने पर ऊषा का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करने लगे। ऊषा ने कई बार शिकायत की। इस पर कई बार रुपये व सामान भी दिया। लेकिन, 50 हजार रुपये व बाइक न मिलने पर ससुरालियों...
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