बुलंदशहर, सितम्बर 19 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 के न्यायाधीश शिवानंद ने वर्ष 2018 को कोतवाली नगर क्षेत्र में महिला की दहेज के लिए हत्या के मामले में अभियुक्त पति को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि अक्तूबर 2018 को वादी मुकदमा देवपाल पुत्र होती सिंह निवासी गांव खेतलपुर भासौंली ने नगर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री शालू की शादी वर्ष 2014 को नयागांव चांदपुर के अतुल पुत्र शीशपाल से हुई थी। अतिरिक्त दहेज के लिए उनकी पुत्री शालू को प्रताड़ित किया जाने लगा। 8 अक्तूबर 2018 को उनकी पुत्री शालू को पति अतुल व सास उषा देवी ने फांसी लगाकर मार दिया। नगर पुलिस ने ...