बुलंदशहर, सितम्बर 11 -- अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो मनोज कुमार शासन के न्यायालय ने वर्ष 2018 को अरनियां क्षेत्र में एक महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत और मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 को अरनियां क्षेत्र के गांव जरारा में एक महिला की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 17 दिसंबर 2018 को वादी मोहन सिंह द्वारा गांव के ही आरोपी सुमित कुमार पुत्र दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 20 मार्च 2019 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर...