महाराजगंज, फरवरी 21 -- चौक बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव में जून 2005 में एक महिला को तमंचा से गोली मार हत्या के केस में अभियुक्त अमरनाथ यादव पुत्र मुखलाल को अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ सश्रम आजीवन कारावास व 35 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली के अनुसार थाना चौक अंतर्गत बेलभरियां गांव में 5-6 जून 2005 की दरमियानी रात में एक विवाहिता की उसके पति के बुआ का लड़का अमरनाथ यादव पुत्र मुखलाल निवासी ग्राम बरगदवां थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दिया। आरोपित अमरनाथ यादव बचपन से ही मृतका के घर पर ही रहता था। मृतका के पति की भी जमीनी रंजिश में हत्या हो गई थी। मृतका के पति की मृत्यु के बाद आरोपित मृतका की खेती-बाड़ी भी संभालने लगा। आरोपित मृतका से उसकी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.