अलीगढ़, मई 23 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। देहलीगेट थाना क्षेत्र में 12 साल पहले महिला की गैर-इरादतन हत्या के मामले में एडीजे पांच रवीश कुमार अत्री की अदालत ने पांच लोगों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि देहलीगेट क्षेत्र के नगला मसानी हजीरा निवासी जीतू ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 13 अगस्त 2022 को रात नौ बजे उनके मोहल्ले के दिलीप, रवि, रंजीत, मुकेश व इंद्रजीत घर पर आए और गालीगलौज करने लगे। मना करने पर बोले कि तुम्हारे लड़के ने हमारे परिवार के किशन पर पैसों का झूठा आरोप लगाया था। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ईंट-पत्थर मारने शुरू कर दिए। शोर सुनकर जीतू अपने घर पर पहुंचे और पथराव का विरोध किया। लेकिन, मुल्जिमों ने जीतू की मां कुसमा देवी क...
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