गोंडा, मार्च 4 -- -पिता ने दहेज की खातिर हत्या करने की रिपोर्ट लिखाई थी -अदालत ने दोनों दोषियों पर 22-22 हजार का जुर्माना ठोका गोंडा, विधि संवाददाता। अपर जिला जज पूजा सिंह ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद व 22-22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह के अनुसार थाना करनैलगंज गौरवाखुर्द निवासी इसहाक ने थाना कटरा बाजार अंतर्गत ग्राम लोनियन पुरवा सिंहपुर नकहा निवासी रिजवान पुत्र युसूफ व सगीर पुत्र शरीफ के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उसने अपनी पुत्री समीर्रूनिशा की शादी रिजवान के साथ की थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था। इसके बाद भी ससुराल वाले सोने की जंजीर व बाइक की मांग कर रहे थे। मां...