अलीगढ़, जुलाई 6 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हरदुआगंज थाना क्षेत्र में चार साल पहले महिला की गला दबाकर हत्या के मामले में एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 प्रतिशत रकम वादी को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि एटा जिले के जलेसर क्षेत्र के शेरगंज निवासी आरिफ ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना से नौ साल पहले उन्होंने अपनी बहन शायरा का निकाह हरदुआगंज के मोहल्ला सिद्ध निवासी निजामुद्दीन के साथ किया था। इसमें पांच लाख रुपये खर्च किए थे। निकाह के बाद से ही पति व अन्य ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में बाइक की मांग को लेकर शायरा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे थे। उसके साथ मारपीट करते थे। पिता ने कई बार समझाय...