नई दिल्ली, जून 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक व्यक्ति की अवैध हिरासत संबंधी याचिका पर सुनवाई करने की सहमति जताई है। याचिकाकर्ता की मां को बांग्लादेश भेजे जाने के लिए असम पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में लिए जाने का जिक्र किया गया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यूनुस अली (26) की याचिका पर सुनवाई की सहमति जताई है। याचिकाकर्ता अली ने मां मोनोवारा बेवा की तत्काल रिहाई की मांग की। अली ने बताया कि उसकी मां को 24 मई को धुबरी पुलिस थाने में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाकर हिरासत में ले लिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि महिला को देश से बाहर निकाला जा रहा है। पीठ ने कहा कि हम इसे मुख्य मामले के साथ सूचीबद्ध करेंगे।

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