आगरा, फरवरी 7 -- धारदार हथियार से महिला पर ब्लेड से प्रहार कर गला काट गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी अजीत कुमार दास निवासी अन्यामीपुर थाना बरी रामचंद्रपुर जाजपुर उड़ीसा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मृदुल दुबे ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी को दुराचार का प्रयास एवं हत्या प्रयास के आरोप से साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। एडीजीसी प्रवीण पाराशर ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी निवासी चमरौली ने थाना ताजगंज पर मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि चार मार्च 2020 को आरोपी ने दुष्कर्म का प्रयास करने के विरोध पर उसकी पत्नी पर हमला बोल ब्लेड से गले पर प्रहार कर गंभीर घायल कर दिया। पांच मार्च 20 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 10 मार्च 20 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था...