पीलीभीत, जुलाई 26 -- पीलीभीत। नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर के सभागार में वार्ड बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महिला कल्याण विभाग की संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक ने उपस्थित सभी वार्ड सभासदों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद बच्चों को योजनाओं से लाभान्वित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग से संचालित योजनाओं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना (सामन्य), निराश्रित महिला पेंशन योजना, बाल श्रम, बाल विवाह करने के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष की आयु की से कम की बलिका एवं 21 वर्ष की आयु से कम आयु के बालक का विवाह करना कानूनी अपराध है। अगर 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष की कम आयु के लड़के का विवाह हो रहा हो तो वह ब...