हाजीपुर, जनवरी 19 -- हाजीपुर। निज संवाददाता लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब दो वर्ष पूर्व घर में घुस भाभी के साथ सोयी ननद के से छेड़छाड़ करने तथा विरोध किए जाने पर दोनों के साथ मारपीट के मामले में दो वर्ष 29 दिनों से काराधीन एक युवक को दो वर्ष एक महीना का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनाई। यह जानकारी सोमवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी। विशेष लोक अभियोजक श्री शर्मा ने बताया कि इस मामले में सोमवार को सजा की विन्दू पर सुनवाई के बाद उसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दो वर्ष एक महीना का सश्रम कारावास और दो रुपए का अर्थदंड तथा भादवि की धारा 323 में तीन महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई ...