मुजफ्फरपुर, मार्च 11 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। महिलाओं की सुरक्षा और महिला उत्पीड़न रोकने के लिए अब अनुमंडल व जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। यह नियुक्ति महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत की जाएगी। इसके लिए 30 अप्रैल तक अनुमंडलवार गणना कर रिक्ति जारी की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक अनुमंडल संरक्षण अधिकारी का पद सीधी रिक्ति से भरा जाएगा। वहीं, जिला संरक्षण पदाधिकारी और राज्य संरक्षण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के तहत नियुक्ति होगी। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति बिहार संरक्षण सेवा नियमावली-2025 के तहत की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मनोविज्ञान य...