मिर्जापुर, सितम्बर 27 -- मिर्जापुर, संवाददाता। सेवा पखवाड़ा अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत डीएम पवन कुमार गंगवार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में पाक्सो एक्ट के तहत विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए वित्तीय व कानूनी अधिकारों पर जागरूकता कार्यशाला बाल कल्याण समिति के तत्वावधान में हुई। अध्यक्षता करते बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रामरक्षा पांडेय ने कहा कि पाक्सो एक्ट का मतलब है की यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने, निषेध करने और उसके निवारण के लिए बनाया गया है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिल सके। कोई भी कर्मचारी महिला जो कार्यालय या अपना कार्य घर पर भी रहते हुए आनलाइन कर रही है। यदि उनके साथ आनलाइन अश्लील मै...