अयोध्या, नवम्बर 18 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला जज प्रदीप सिंह की अदालत ने मंगलवार को खंडासा थाना क्षेत्र से जुड़े एक जमीनी विवाद में महिलाओं को जिन्दा जलाकर मार डालने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 नवंबर तय की है। लगभग तीन दशक पुराने इस मामले में अदालत पहले ही दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। 31 वर्ष पूर्व खंडासा थाना क्षेत्र के पूरे भाले सुल्तान गांव में जमीन के बंटवारे के विवाद में एक घर में आगजनी की गई थी। घटना में भानुमति और चंद्रावती की मौके पर मौत हो गई थी तथा गंभीर रूप से झुलसी प्रभु देई ने इलाज के दौरान घटना के डेढ़ माह बाद दम तोड़ दिया था। प्रकरण में उर्मिला देवी ने चार अप्रैल 1994 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश चंद्र देव...
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