हरिद्वार, मई 20 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान और स्वाभिमान के साथ कार्य करने का अधिकार है। कहा कि महिलाओं को जागरूक होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके किसी का शोषण नहीं कर सकता है। सरकार की ओर से यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम बनाए गए हैं, जो महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा दिलाते हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया गया। कहा कि समाज में महिलाओं को स्वाभिमान और बराबरी के साथ काम करने से रोका नहीं जा सकता है।
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