लखनऊ, जुलाई 29 -- राज्य सरकार ने महिलाओं के हित में लिए गए बड़े फैसले के आधार पर उनके द्वारा एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने पर एक प्रतिशत छूट का लाभ बुधवार से देने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। स्टांप एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है कि एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत छूट का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके लिए पूर्व में जारी अधिसूचना में 10 लाख के स्थान पर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। पहले 10 लाख तक की संपत्तियों पर यह छूट दिया जा रहा था। उनका कहना है कि इससे महिलाओं के नाम पर संपत्तियों ...