मुंगेर, दिसम्बर 26 -- मुंगेर, एक संवाददाता। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों, मॉल और अन्य संगठनों को अपनी आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पंजीकरण अनिवार्य रूप से शी-बॉक्स पोर्टल पर कराना होगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थल को सुरक्षित, गरिमामय और कानून सम्मत बनाना है। ज्ञात हो कि, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार जहां 10 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति का गठन आवश्यक है। अधिनियम के तहत कार्यालय, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, बैंक, एनजीओ, निजी कंपनियां, निर्माण स्...