औरंगाबाद, दिसम्बर 21 -- देव प्रखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सड़कर में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिविर में पैनल अधिवक्ता लाल मोहन सिंह ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए यह कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके तहत प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में नियोक्ता पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना तथा लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। वहीं बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़कों की वैधानिक विवाह आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित है तथा इसके उल्लंघन पर कठोर दंड और जुर्माना हो सकता है। उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से...