मधुबनी, जनवरी 20 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। कार्यस्थल पर महिला की सुरक्षा व यौन उत्पीड़न पर रोकथाम विषय पर मंगलवार को डीआरडीए सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास निगम मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान से कोई समझौता नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थान एवं निजी अस्पताल में नियमानुसार 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आंतरिक शिकायत समिति का गठन सुनिश्चित करें। औचक निरीक्षण के दौरान आंतरिक समिति का गठन नहीं पाए जाने पर संबंधित संस्थान पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने पॉश एक्ट एवं उल्लंघन पर दंड के बारे में जानकारी दी। डीडीसी सुमन प्रसाद साह ...