हरदोई, नवम्बर 24 -- हरदोई। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम सख्ती से लागू होगा। इससम्बन्ध में भारत सरकार शी-बाक्स पोर्टल संचालित किया है। यह अधिनियम से सम्बन्धित सूचनाओं एवं प्राप्त शिकायतों की मॉनीटरिंग की दृष्टि से केन्द्रीय भण्डार के रूप में कार्य करेगा। डीएम अनुनय झा ने बताया कि जनपद में डिस्ट्रिक नोडल ऑफिसर जिला प्रोबेशन अधिकारी जनपद, ब्लाक व तहसील स्तर पर समस्त शासकीय एवं निजी कंपनियों, फर्मो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नामित नोडल अधिकारियों का पोर्टल पर पंजीकरण करायेंगे। जहां कार्मिकों की सख्या 10 या 10 से अधिक है, वहां के अधिकारी अपने कार्यालय से सम्बन्धित विवरण निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं ई0मेल आईडी पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कर...