बागेश्वर, सितम्बर 16 -- विकास भवन सभागार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर अधारित जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का शुभारंभ अनीता कुमारी, सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण ने दीप प्रज्जवलन कर किया। कार्यशाला में उन्होंने प्राधिकरण द्रारा पीसीपीएनडीटी एक्ट, पॉश एक्ट, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 आदि की विस्तृत जानकारी दी। कहा महिलाओं को अधिनियमों के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रत्येक महिला को उपरोक्त कानूनों की जानकारी होनी आवश्यक है। साथ ही उपभोक्ता जागरूकता, नशे के बढ़ते प्रचलन, साइबर क्राइम, मोटर वाहन अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम पर भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र बिना पंजीकरण के अल्ट्रास...