औरंगाबाद, फरवरी 14 -- शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में महाशिवरात्रि संपन्न कराने को लिया गया निर्णय किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा या अन्य हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं दाउदनगर, संवाद सूत्र। दाउदनगर अनुमंडल क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में जलाभिषेक, पूजा-अर्चना, अखंड हरिकीर्तन तथा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और कई स्थानों पर शोभायात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वा...