नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में देरी पर महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए 31 जनवरी, 2026 तक इसे पूरा कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि 2022 से रुके हुए राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों कराने के लिए अब किसी तरह के समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कई सालों से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को समय पर पूरा कराने के आदेश का पालन करने में विफल रहने से नाराजगी जाहिर की। पीठ ने आदेश दिया है कि 'जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक करा लिए जाएं। अब इसके लिए और समय नहीं दिया जाएगा। पीठ ने साफ कर दिया...
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