मुंबई, अक्टूबर 2 -- महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह छूट उन प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगी जो शराब की बिक्री या सर्व करते हैं, जैसे कि परमिट रूम, बियर बार और वाइन शॉप। इस निर्णय को लागू करने के लिए उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि शराब बिक्री वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर, राज्य की अधिकांश दुकानें और व्यवसाय अब चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं। यह कदम तब उठाया गया जब सरकार को कई शिकायतें मिलीं कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवसायों को 24/7 संचालन से रोक रहे थे।कर्मचारियों के लिए अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश इस नए नियम के तहत, 24 घंटे संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों के लिए एक म...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.