नई दिल्ली, मई 31 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए)-2010 के तहत पंजीकरण की मंजूरी देकर अन्य राज्य सरकारों के लिए रास्ता खोल दिया है। एफसीआरए के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष में सामाजिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी दान प्राप्त किया जा सकेगा। यह पहली बार है कि किसी राज्य सरकार के राहत निकाय को प्राकृतिक आपदाओं, बड़ी दुर्घटनाओं, सांप्रदायिक दंगों, आतंकी हमलों से प्रभावित लोगों या चिकित्सा और शैक्षिक सहायता की आवश्यकता के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर अधिनियम के तहत विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकारों के राहत कोष आमतौर पर घरेलू दान और अंशदान पर चलते हैं। विदेशी धन दान में मिलने से सरकारों को विभिन्न मद में धन की जरूरतों की आसानी स...