गोरखपुर, मार्च 9 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। एबीसी सेंटर एवं डॉग केयर सेंटर का निर्माण पूरा होने के साथ नगर निगम ने पेट शॉप के साथ पालतू श्वानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर सख्ती करना शुरू कर दिया है। महानगर में संचालित तमाम पेट शॉप में किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब नगर निगम ऐसी दुकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी कर रहा है। ऐसे पेट शॉप के दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रैल 2024 से ही 5000 रुपये सालाना की दर से शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा नगर निगम से पालतू श्वानों का पंजीकरण होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर प्रति श्वान 5000 रुपये अर्थदण्ड वसूल किया जाएगा। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, नगर निगम डॉ. रोबिन चंद्रा ने कहा, पेट शॉप चलाने वालों को चिन्हित कर नोटिस दिए जा रहे हैं। निगम के लाइसेंस शाखा की टीम जल्द ही शत-प्रतिशत चिह्नित क...