अलीगढ़, जुलाई 17 -- अलीगढ़। श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, बारावफात सहित आगामी पर्वों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनज़र अलीगढ़ महानगर में 9 सितंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-163(2) प्रभावी कर दी गई है। यह जानकारी एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने दी।

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