गोरखपुर, जुलाई 13 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र में 138 भवन जर्जर और गिराने के लिए नगर निगम ने चिह्नित कर नोटिस दे रखा है। लेकिन अधिकांश भवनों में किराए को लेकर विवाद होने के कारण नगर निगम सख्त कदम नहीं उठा पाता। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ निवासी अशोक कुमार गुप्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए नगर निगम अलीगढ़ को मकान गिराने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी किया कि किरायेदार को कोई हक नहीं कि वह जर्जर भवन गिराने का विरोध करे। जिंदगी की सुरक्षा किरायेदारी के अधिकारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ता ने अदालत में दावा किया था कि उसका 100 साल पुराना भवन जर्जर है। उसने इसके पुनर्निर्माण के लिए भवन के ध्वस्तीकरण की अर्जी नगर निगम अलीगढ...