रांची, जून 16 -- बेड़ो, प्रतिनिधि। रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने महादानी मैदान के पास भूमि घेराबंदी से उत्पन्न तनाव और विवाद के मद्देनजर सोमवार को नोटिस जारी करते हुए महादानी मैदान की 100 मीटर की परिधि में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 17 जून सुबह 6:00 से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगी। एसडीओ रांची ने महादानी मैदान बेड़ो की 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने, जमीन के आसपास लाठी, डंडा, तीर, धनुष, गड़ासा और भाला, रायफल, बंदूक आदि लेकर चलने, धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली करने पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि इस भूमि पर 17 जून की सुबह 10 बजे से कुछ धार्मिक संगठनों ने घेराबंदी करने की घोषणा की है। इधर, बेड़ो के ग्रामवासियों ने एसडीओ को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपकर मामले का शांतिपूर्ण सम...