प्रयागराज, मार्च 18 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुम्भ मेले के दौरान हुई भगदड़ और मेले में अव्यवस्था आदि कई बिंदुओं पर सीबीआई से जांच कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सिर्फ समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं के आधार पर दाखिल की गई है। याची ने स्वयं न तो कोई शोध किया है और न ही किसी तथ्य का खुद पता लगाने की कोशिश की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। केसर सिंह व दो अन्य ओर से दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई थी कि महाकुम्भ मेले में हुई अव्यवस्था और अनियमितता पर पूरी रिपोर्ट दाखिल की जाए तथा भगदड़ की घटना के लिए लोगों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और पूरे घटनाक्रम की जांच सीब...