प्रयागराज, मार्च 11 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में गड़बड़ी की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने मंगलवार को केशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडेय व कमलेश सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। जनहित याचिका में महाकुंभ की सभी गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्पूर्ण रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई है। एडवोकेट विजय चंद श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बहस में कहा कि 144 वर्षों के बाद महाकुंभ व अमृत वर्षा की भविष्यवाणी पर 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश-विदेश से आए और केंद्र व राज्य सरकार ने इस आयोजन के लिए करोड़ों रुपये के साथ अभूतप...