विधि संवाददाता, जनवरी 28 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुम्भ 2025 में हुई भगदड़ में मृत महिला के परिजनों को 30 दिन में मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद मामलों का निस्तारण करने की राज्य सरकार की मांग नामंजूर कर दी है। हाईकोर्ट ने मेला प्राधिकरण और आयोग को भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के पति को 30 दिन के भीतर मुआवजे का भुगतान करने को कहा है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। गौरतलब है कि 29 जनवरी 2025 की सुबह संगम क्षेत्र में हुई भगदड़ में तीन दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। पिछले साल छह जून को मामले की सुनवाई करते हुए वेकेशन बेंच ने भगदड़ में मारे गए...
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