नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक मस्जिद का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उज्जैन की तकिया मस्जिद के विध्वंस को बरकरार रखने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। मस्जिद में नमाज अदा करने वाले 13 स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि महाकाल मंदिर के पार्किंग को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 200 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मस्जिद को 1985 में वक्फ के रूप में अधिसूचित किया गया था और इस साल जनवरी में 'अवैध घोषित किए जाने और मनमाने तरीके से ध्वस्तीकरण' से पहले 200 सालों तक इसका इस्तेमाल होता रहा। इस तरह इस प्रकार यह विध्वंस पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम 1995 (...
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