उज्जैन, अगस्त 30 -- मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी, नेताओं, और प्रभावशाली लोगों के प्रवेश को लेकर इंदौर के युवक ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जनहित याचिका लगाई है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि देश और अन्य राज्यों से आने वाले लाखों भक्त नंदी हॉल के बाद लगे बैरिकेड से बाबा महाकाल के दर्शन करने को मजबूर हैं, जबकि नेता और वीआईपी आसानी से गर्भगृह में प्रवेश पा रहे हैं। बेंच ने गुरुवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। जनहित याचिका में प्रदेश सरकार, महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट समिति, उज्जैन कलेक्टर और एसपी को पक्षकार बनाया गया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने इस जनहित याचिका का समर्थन किया है। महासंघ ने कहा है कि ऐसी नीति बनाई जाए, जिसके तहत आम भक्त भी गर्भगृह में जाक...